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बहू की हत्या में सास सहित तीन को आजीवन कारावास

जिच्छो में हुई थी घटना बरारी में मिला था शव भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में मंगलवार को जिच्छो की रेखा देवी की हत्या के मामले में सास सुरमी देवी व उसके दो बेटे अमित यादव व सुमन यादव को उम्रकैद की सजा हुई है. कोर्ट ने आरोपितों पर 40 […]

जिच्छो में हुई थी घटना बरारी में मिला था शव

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट में मंगलवार को जिच्छो की रेखा देवी की हत्या के मामले में सास सुरमी देवी व उसके दो बेटे अमित यादव व सुमन यादव को उम्रकैद की सजा हुई है. कोर्ट ने आरोपितों पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है और नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक शम्सुद्दीन और बचाव पक्ष से पन्ना सिंह ने पैरवी की.
यह था मामला. बिमल यादव की बेटी रेखा देवी की शादी जिच्छो के पवन यादव से शादी हुई थी. पवन यादव स्वभाव से सरल था और भैंस पालन करता था. 30 मई 2007 को बिमल यादव को रेखा देवी के गायब होने की सूचना आयी. उसने अपने बेटे को वहां भेजा, वहां कोई नहीं था. घर में चूड़ी टूटी थी और खून के धब्बे थे. बिमल यादव की शिकायत पर थाना में मामला दर्ज हो गया. घटना के कुछ दिन बाद बरारी के पास दरिया में एक अज्ञात शव मिला. शव को बालू की बोरे से बांधकर नदी में फेंका गया था. पुलिस ने खेसारी यादव, उसकी पत्नी सुरमी देवी उर्फ सुरो देवी, अमित यादव उर्फ नीतो यादव व सुमन यादव उर्फ भुटो यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. अदालती जिरह के दौरान खेसारी यादव की मौत हो गयी.

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