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अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को 10 साल कारावास की सजा

Updated at : 30 Sep 2024 11:24 PM (IST)
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अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को 10 साल कारावास की सजा

अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को 10 साल कारावास की सजा

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जगदीशपुर थाना में चार साल पूर्व दर्ज नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दस साल कारावास की सजा सुनाई गयी. मामले में सोमवार को जिला व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो एक्ट के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 की अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने आरोपित राजकुमार सिंह को 4 पॉक्सो एक्ट यानी नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं नाबालिग के अपहरण मामले में 5 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी. दोनों सजा को एक साथ चलाने का भी आदेश दिया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में हिस्सा लिया. अभियोजन की ओर से मामले में कुल छह गवाहों को प्रस्तुत कराया गया. जिसमें चिकित्सक, पुलिस पदाधिकारी, अनुसंधानकर्ता के साथ पीड़ित पक्ष के साक्षी भी शामिल थे. मिली जानकारी के अनुसार विगत मार्च 2020 में जगदीशपुर थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई थी. पीड़िता के परिजनों ने मामले में राजकुमार सिंह के द्वारा उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण करने और उसके साथ जबरन संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए विगत 4 मार्च 2020 को केस दर्ज कराया था. मामले में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका मेडिकल टेस्ट और 164 का बयान दर्ज कराया. दोनों में ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म किये जाने की बात सामने आयी थी. मामले में आरोपित के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल किया था. गैर इरादतन जानलेवा हमला मामले में पिता-पुत्र दोषी करार, सजा जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना स्थित नयाचक गांव में विगत 2018 में हुए जानलेवा हमला के मामले में कोर्ट ने आरोपित पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे 14 की अदालत में सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने आरोपित मो एवाजुल और उसके पुत्र मो हसन को गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में दोषी पाया. जिसमें धमकी देने की धारा में दोनों को 500-500 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 7-7 दिन का कारावास भुगतने की सजा सुनाई है. वहीं गैर इरदतन हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने मो हसन को साढ़े तीन साल कारावास की सजा और मो एवाजुल को एक हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. बता दें कि जगदीशपुर में विगत 25 सितंबर 2018 को घर में घुसकर हुई घटना को लेकर बीबी अफसरी खातुन ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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