प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के लिए 30 जुलाई तक का समय, मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया तो बंद होगा स्कूल; 1 लाख तक जुर्माना

Updated:
विज्ञापन
बिना मान्यता स्कूल बंद होंगे, 30 जुलाई तक आवेदन करें

प्रतीकात्मक तस्वीर

शिक्षा विभाग बिहार के निजी स्कूलों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया है. बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर अब कार्रवाई की जाएगी. सभी स्कूलों को 30 जुलाई तक प्रस्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है.

विज्ञापन

Bettiah Private School Recognition: जिले में बिना प्रस्वीकृति चल रहे निजी स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी में है. ऐसे विद्यालयों को 30 जुलाई तक ई-संबंधन पोर्टल पर प्रस्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. तय समय तक आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों की पहचान कर उन्हें बंद कराने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के निर्देश के बाद समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दीपक कुमार सिन्हा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बिना प्रस्वीकृति संचालित निजी विद्यालयों की पहचान करने का निर्देश दिया है.

30 जुलाई के बाद तैयार होगी स्कूलों की सूची

डीपीओ के निर्देश के मुताबिक, निजी विद्यालयों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 जुलाई तक ई-संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है.

जो विद्यालय तय समय सीमा तक प्रस्वीकृति के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनकी सूची तैयार कर जिला मुख्यालय को भेजी जाएगी. इसके बाद संबंधित विद्यालयों के खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी.

बिना मान्यता स्कूल चलाया तो क्या होगी कार्रवाई?

शिक्षा विभाग के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बिना प्रस्वीकृति विद्यालय संचालित पाए जाने पर उसे बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही संबंधित संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18(5) एवं 19(5) के तहत दोषी संस्था या व्यक्ति पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है.

प्रखंड स्तर पर शुरू होगी स्कूलों की पहचान

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में बिना प्रस्वीकृति संचालित निजी विद्यालयों की पहचान कर उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है.

फिलहाल ऐसे निजी स्कूलों के पास 30 जुलाई तक प्रस्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का समय है. इसके बाद शिक्षा विभाग सूची के आधार पर बिना मान्यता संचालित विद्यालयों को बंद कराने और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.


विज्ञापन
रवि 'रंक'

लेखक के बारे में

By रवि 'रंक'

90 के दशक में विद्यार्थी जीवन से ही रवि 'रंक' के आलेख, निबंध, संस्मरण और कविताएं क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते रहे हैं. हिंदी विषय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी रवि 'रंक' ने दैनिक हिंदुस्तान के पटना से प्रकाशित उत्तर बिहार संस्करण के साथ जनवरी 2001 से अपनी पत्रकारिता शुरु की. फरवरी 2020 में हिंदुस्तान से अलग होकर प्रभात खबर के पश्चिम चंपारण संस्करण में बतौर जिला मुख्यालय संवाददाता के रूप में पदस्थापित हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन