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Bettiah Crime News : नाबालिग बच्ची से शारीरिक संबंध बनाने में एक को 20 वर्ष की सजा

Updated at : 02 Aug 2024 2:57 AM (IST)
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Bettiah Crime News : नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Bettiah Crime News : नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायाधीश ने उसके ऊपर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत छह लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है.

Bettiah Crime News : दोनों पक्षों को सुनने से बाद सुनाया फैसला

सजायाफ्ता उमेश यादव बगहा थाना क्षेत्र का रहने वाला है.पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना सात मार्च वर्ष 2023 की है. एक नाबालिग बच्ची अपने मां के साथ जंगल में लकड़ी चुने गई थी. इसी दौरान नाबालिग बच्ची ने अपनी मां को भूख लगने की बात बताई. वह मां को घर चलने की बात कहने लगी. इसी क्रम में वहां खड़ा उमेश यादव ने नाबालिग लड़की से कहा कि मेरे साथ चलो खाना खिलाकर लाते हैं. उसके बाद उमेश लड़की को लेकर चला गया. रास्ते में सुनसान जगह देखकर उमेश ने नाबालिग बच्ची का हाथ बांधकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया. इस संबंध में बगहा महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. यह मामला स्पीडी ट्रायल के लिए चुना गया था.

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