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गैर इरादतन हत्या में एक को सात वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना

Updated at : 29 Oct 2024 8:32 PM (IST)
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गैर इरादतन हत्या में एक को सात वर्ष की सजा, दस हजार जुर्माना

गैर इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष कठोर कारा वास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. गैर इरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार मांझी ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष कठोर कारा वास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता लालू यादव भंगहा थाने के बरवा परसौनी गांव का रहने वाला है.

अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना 23 जून वर्ष 2022 की है. कांड का सूचक सुनील यादव अपने छोटे भाई अनिल कुमार यादव के साथ मोटर का पाइप लेकर खेत में पानी पटाने गया था. इस दौरान दोनों भाई गांव में बिजली वाले ट्रांसफार्मर के पास गए तथा ट्रांसफार्मर के एमसीबी को गिराकर मोटर का तार अनिल यादव जोड़ने लगा. इसी बीच सजायाफ्ता लालू यादव भूमि विवाद की दुश्मनी को लेकर जान मारने की नीयत से जानबूझकर एमसीबी उठा दिया. जिसके कारण अनिल यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई. इस संबंध में उसके भाई ने भंगहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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