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गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपया जुर्माना

Updated at : 02 May 2024 9:30 PM (IST)
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गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा, दो लाख रुपया जुर्माना

चार वर्ष पुराने गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. चार वर्ष पुराने गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर दो लाख रुपया अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता जितेंद्र साह इनरवा थाना क्षेत्र के खमहिया गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि यह घटना 12 जून वर्ष 2020 की है. एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि गांजा तस्कर खमिहाआ निवासी जितेंद्र साह अपने घर पर बड़ी मात्रा में गांजा छिपा कर रखे हुए हैं. सूचना पर एक टीम का गठन किया गया. जब टीम खामियां गांव जाकर जितेंद्र के घर की घेराबंदी किया तो पुलिस को देखकर तीन-चार व्यक्ति घर से निकल भागने लगे. जिनमें से एक जितेंद्र को पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और उसके घर की तलाशी ली. इस क्रम में छज्जा के ऊपर छिपाकर रखें चार पैकेट में 22 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. इस संबंध में इनरवा थाने में प्राथमिक की दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जितेंद्र को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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