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मारपीट के मामले में चार को तीन वर्ष की सजा

Updated at : 11 Dec 2024 8:46 PM (IST)
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मारपीट के मामले में चार को तीन वर्ष की सजा

मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के एक 15 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के एक 15 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता साठी थाना क्षेत्र के बौद्ध टोला निवासी आमोद मिश्र उर्फ मुन्ना, प्रमोद मिश्रा, मणि भूषण मिश्रा तथा अवकाश मिश्रा है. अपर लोक अभियोजक कन्हैया प्रसाद ने बताया कि घटना 3 दिसंबर वर्ष 2008 की है. घटना के दिन वादी अवध किशोर मिश्रा अपने मजदूर बुची पटेल के साथ खलिहान में था, तभी अभियुक्त हथियार से लैस होकर वहां आए और बुची को गाली देते हुए मारपीट करने लगे। जिससे बुची पटेल का एक हाथ टूट गया. बचाने गए अवध किशोर मिश्रा को भी सभी ने मारपीट कर घायल कर दिया. इस संबंध में साठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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