स्कूलों में जींस-टीशर्ट और रील्स बनाने पर रोक, डीईओ ने ड्रेस कोड का फरमान किया जारी

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बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त ड्रेस कोड लागू किया है. अब शिक्षकों और कर्मचारियों को जींस-टीशर्ट पहनने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में रील्स और डांस वीडियो बनाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

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 Bettiah Dress Code:  जिला शिक्षा अधिकारी राजन कुमार ने विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में शालीनता और मर्यादित व्यवहार को लेकर सख्त आदेश जारी किया है. डीईओ ने स्पष्ट किया है कि अक्टूबर 2024 में जारी निर्देशों के बावजूद कतिपय शिक्षक-शिक्षिकाएं और कर्मी जींस-टीशर्ट जैसे कैजुअल परिधान पहनकर स्कूल और कार्यालय आ रहे हैं.

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रील्स और डांस वीडियो बनाने पर लगेगा पूरी तरह अंकुश

डीईओ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विद्यालय परिसर में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर नृत्य, डीजे, डिस्को जैसी निम्न स्तरीय गतिविधियों का संचालन कर सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं. यह आचरण शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है.

फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य, आदेश न मानने पर होगी कठोर कार्रवाई

निदेशक (प्रशासन) से प्राप्त स्मार पत्र के आलोक में डीईओ ने निर्देश दिया है कि जिले के सभी शिक्षक और कर्मी शिक्षण या कार्यालय अवधि में केवल गरिमायुक्त औपचारिक परिधान (फॉर्मल ड्रेस) में ही आएंगे. स्कूल में केवल कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों में अनुशासित कार्यक्रम ही मान्य होंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

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