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Begusarai News : मर्डर केस में दोषी मां और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 27 Nov 2024 10:08 PM (IST)
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Begusarai News : मर्डर केस में दोषी मां और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

Begusarai News : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने मर्डर केस की सुनवाई करते हुए मां और बेटे पर आजीवन कारावास के साथ भारी जुर्माना लगाया.

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बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने मर्डर केस की सुनवाई करते हुए मां और बेटे पर आजीवन कारावास के साथ भारी जुर्माना लगाया. आपको बता दें कि 16 मई 2021 को रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर भगवानपुर थाना अंतर्गत चेरिया गांव में चेरिया निवासी सूचक अशोक कुमार राय अपने इकलौते पुत्र सुष्मित सूजान उर्फ बंटी के साथ खाना खाकर अपने दरवाजे के कैंपस में टहल रहा थे. तभी रात्रि 9 बजकर 45 मिनट पर ग्रामीण आरोपित निशु कुमार आकर सूचक के पुत्र सुष्मित सुजान को बोला कि 10 मिनट के लिए बाहर चलो मेरी मां बुला रही है. सूचक का पुत्र आरोपित के साथ चला गया लगभग 5 से 7 मिनट बाद निशु कुमार के घर से सुमित के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी सुष्मित बोल रहा था बचाओ- बचाओ मुझे मार रहा है. इस आवाज पर सूचक अपने भाई विनोद को पुकारते हुए निशु कुमार के घर की ओर दौड़ा. सूचक जब दरवाजा पर पहुंचा तो देखा कि निशु कुमार अपनी मां उषा देवी के कहने पर सूचक के पुत्र सुमित कुमार को गोली मारकर हत्या कर दिया. इस हत्या पर मृतक सुष्मित के पिता सूचक अशोक कुमार राय ने भगवानपुर थाना में भगवानपुर थाना कांड संख्या 97/ 2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो एवं राम प्रकाश यादव ने कुल 12 गवाहों की गवाही कराई. न्यायालय ने आज आरोपित निशु कुमार और उषा देवी को हत्या की धारा भादवि 302/34 में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.आरोपित निशू कुमार को हत्या के अलावे आर्म्स एक्ट की धारा 27 मे दोषी पाकर 3 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपित के अधिवक्ता विजय महाराज ने सजा के विंदु पर सुनवाई में न्यायालय को बताया कि आरोपित नीशू कुमार अभी कम उम्र का है और आरोपित उषा देवी महिला है इसलिए आरोपित के प्रति नम्रता का भाव रखते हुए कम से कम सजा दी जाये. जबकि अभियोजन की ओर से दलील दी गयी कि मृतक अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और आरोपित ने जघन्य अपराध किया है इसलिए आरोपित को फांसी की सजा दी जाय. न्यायालय ने आरोपित के प्रति नम्रता का भाव रखते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजा मिले इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जजमेंट की काॅपी भेजने का आदेश दिया.

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