ePaper

मर्डर केस में मां और बेटा दोषी करार, सजा 27 नवंबर को

Updated at : 23 Nov 2024 9:00 PM (IST)
विज्ञापन
मर्डर केस में मां और बेटा दोषी करार, सजा 27 नवंबर को

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने एक हत्या मामले की सुनवाई करते हुए मां और बेटे को हत्या में दोषी घोषित किया.

विज्ञापन

बेगूसराय.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने एक हत्या मामले की सुनवाई करते हुए मां और बेटे को हत्या में दोषी घोषित किया. आपको बता दें कि 16 मई 2021 को रात्रि 9 बजकर 30 मिनट पर भगवानपुर थाना अंतर्गत चेरिया गांव में चेरिया निवासी सूचक अशोक कुमार राय अपने इकलौते पुत्र सुष्मित सूजान उर्फ बंटी के साथ खाना खाकर अपने दरवाजे के कैंपस में टहल रहे थे. तभी रात्रि 9 बजकर 45 मिनट पर ग्रामीण आरोपित निशु कुमार आकर सूचक के पुत्र सुष्मित सूजान को बोला कि 10 मिनट के लिए बाहर चलो मेरी मां बुला रही है. सूचक का पुत्र आरोपित के साथ चला गया लगभग 5 से 7 मिनट बाद निशु कुमार के घर से सुमित के जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी. सुष्मित बोल रहा था बचाओ बचाओ मुझे मार रहा है. इस आवाज पर सूचक अपने भाई विनोद को पुकारते हुए निशु कुमार के घर की ओर दौड़ा. सूचक जब दरवाजा पर पहुंचा तो देखा कि निशु कुमार अपनी मां उषा देवी के कहने पर सूचक के पुत्र सुमित कुमार को गोली मारकर हत्या कर दिया. इस हत्या पर मृतक सुष्मित के पिता सूचक अशोक कुमार राय ने भगवानपुर थाना में भगवानपुर थाना कांड संख्या 97/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार महतो एवं राम प्रकाश यादव ने कुल 12 गवाहों की गवाही करायी. न्यायालय ने आज आरोपित निशु कुमार और उषा देवी को हत्या में दोषी घोषित करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है. आपको बता दें कि न्यायालय ने आरोपित निशु कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी घोषित किया है जबकि आरोपित उषा देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 में दोषी घोषित किया है. अब दोनों आरोपित को 27 नवंबर को न्यायालय सजा सुनायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन