ePaper

पूर्व पंचायत समिति सदस्य की हत्या में दोषी करार, सजा दो अगस्त को

Updated at : 25 Jul 2024 10:01 PM (IST)
विज्ञापन
पूर्व पंचायत समिति सदस्य की हत्या में दोषी करार, सजा दो अगस्त को

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आनंद कुमार सिंह की न्यायालय ने सत्रवाद सं 459/2022 की सुनवाई करते हुए आरोपित अरविंद साह को धारा 302 में दोषी करार दिया. सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए 02 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है.

विज्ञापन

बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आनंद कुमार सिंह की न्यायालय ने सत्रवाद सं 459/2022 की सुनवाई करते हुए आरोपित अरविंद साह को धारा 302 में दोषी करार दिया. सजा के विंदु पर सुनवाई के लिए 02 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और राजकुमार महतो ने कुल 6 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि दिनांक 04 दिसंबर 2021 को 8:00 बजे रात्री में बखरी थाना के परिहारा निवासी सूचक प्रदीप कुमार अपने दुकान पर थे. उसी वक्त ग्रामीण आरोपित अरविंद साह दुकान पर आकर सूचक के पिता राम सेवक पोद्दार जो कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे को गाली-गलौज देते कहा कि तुम्हारा इतना मन बढ गया कि बकाया पैसा का तकादा करता है. यह कहते हुए जान मारने के नियत से मारपीट करने लगा.सूचक का पिता अपने और सूचक की जान बचाने के लिए बगल के थाने की ओर जाने लगा. आरोपित भी पीछे से मारपीट करते थाना तक गया फिर वहां से भाग गया. सूचक के पिता राम सेवक पोद्दार थाना के अंदर गये और वहीं पर गिर पड़े.जिससे उसकी मौत हो गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बखरी थाना कांड संख्या 352/21 के तहत दर्ज कराई थी।

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन