बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालेंद्र शुक्ला ने न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट का तामिला रिपोर्ट न्यायालय में नहीं देने पर साहेबपुरकमाल थानाध्यक्ष के तीन दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया .आदेश की कॉपी कोषागार पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजी गयी है . ज्ञात हो कि बलिया थाना निवासी परिवादी […]
बेगूसराय(कोर्ट) : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बालेंद्र शुक्ला ने न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट का तामिला रिपोर्ट न्यायालय में नहीं देने पर साहेबपुरकमाल थानाध्यक्ष के तीन दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया .आदेश की कॉपी कोषागार पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भेजी गयी है .
ज्ञात हो कि बलिया थाना निवासी परिवादी रामविलास स्वर्णकार ने साहेबपुरकमाल थाने के कुरहा बाजार निवासी कलीम ठाकुर, अमोल ठाकुर ,ललन ठाकुर के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था .जिसमें तीनों आरोपित जमानत करवाई और जमानत के बाद वर्ष 2010 से लगातार न्यायालय से अनुपस्थित हैं. इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने तीनों आरोपितों के विरु द्ध गैरजमानती वारंट जारी की थी परंतु साहेबपुरकमाल थाना अध्यक्ष द्वारा इसका तामिला नहीं किया जा रहा है. न्यायालय सख्त रुख दिखाते हुए थानाध्यक्ष के तीन दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है.
बिना स्टाफ के चल रहा है किशोर न्यायालय : बेगूसराय(कोर्ट). किशोर न्यायालय में कार्यालय सहायक 31 दिसंबर 2016 को सेवानिवृत हो गये. उनकी सेवानिवृति के बाद अब तक किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है .जिस कारण कार्यालय का काम बाधित हो रहा है और न्यायालय में प्रतिदिन सुनवायी होने वाले मामले के अभिलेख को न्यायालय में उपस्थित कराने में का़फी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. किशोर न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी रघुवीर प्रसाद ने इस संबंध में जिलाधिकारी को कई बार पत्र लिख चुके हैं .बावजूद अब तक जिला प्रशासन द्वारा किसी की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है .
मारपीट में तीन आरोपित रिहा : बेगूसराय(कोर्ट). अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विपिन कुमार ने मारपीट मामले के आरोपित मुफिस्सल थाने के कंकौल निवासी राजाराम यादव, गीता देवी, जीतू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया .अभियोजन की ओर से डीपीओ दीनानाथ प्रसाद ने एक गवाह की गवाही करायी. बचाव की ओर से अधिवक्ता राजेश सिह ने बहस की. इस मामले में सूचिका ने आरोपितों से समझौता कर लिया था .आरोपित पर आरोप था कि 15 सितंबर 2006 को शाम छह बजे में ग्रामीण सूचिका कबूतरी देवी अपने नाबालिग पुत्र नीरज कुमार एवं संजीव के साथ मजदूरी का पैसा लेकर आ रही थी. रास्ते में आरोपित ने मारपीट की और मजदूरी का पैसा ले लिया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने मुफस्सिल थाना संख्या 356 /2006 के तहत दर्ज करायी थी.