भगवानपुर : खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र श्रेणी में नहीं रहने के बावजूद गलत प्रविष्ट कर अनुदानित खाद्यान्न प्राप्त करने वाले को डीएम के आदेश के आलोक में तेघड़ा एसडीओ द्वारा नोटिस भेजी जा रहा है. इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि नोटिस में दिया गया है कि जो सरकारी सेवा में है,परिवार की आय 10 हजार से अधिक है,व्यावसायिक कर अदा करते हो , सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ जमीन हो
,पांच एकड़ दो फसला जमीन हो,तिन रूम का पक्का मकान हो, तिन पिहया या चार पिहया वाहन हो सहित अन्य मानक को अपात्र माना गया है. इस नोटिस के पाते ही एक सप्ताह में जबाव देने को कहा गया है. आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि जो परिवार इस श्रेणी में आते हैं वह अपनी स्वेच्छा से अपना राशन छोड़ दें, अन्यथा सरकार विधि -सम्मत कार्रवाई करेगी. इस नोटिस के बाद अपात्र लाभुकों में हड़कंप मच गया है. ऐसे लाभुक राशन छोड़ना एवं कार्ड वापस भी स्वेच्छा से करना शुरु कर दिया है.