मारपीट में तीन वर्षों की सजा बेगूसराय ( कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमोहन झा ने मारपीट मामले के आरोपित बखरी थाना निवासी शिवनंदन महतो, राजाराम महतो, प्रमोद महतो, गणेश महतो, योगेंद्र महतो को अंतर्गत धारा 147, 341, 325, 504/34 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पाच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अभियोजन की ओर से डीपीओ निरंजन सिन्हा ने सात गवाहों की गवाही करायी. इस मामले में बखरी थाना कांड संख्या 72/09 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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मारपीट में तीन वर्षों की सजा
मारपीट में तीन वर्षों की सजा बेगूसराय ( कोर्ट). मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्रमोहन झा ने मारपीट मामले के आरोपित बखरी थाना निवासी शिवनंदन महतो, राजाराम महतो, प्रमोद महतो, गणेश महतो, योगेंद्र महतो को अंतर्गत धारा 147, 341, 325, 504/34 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पाच हजार रुपये अर्थदंड की […]
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