24.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेजहत्या में मिली पति को सात साल की सजा

दहेजहत्या में मिली पति को सात साल की सजा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दहेजहत्या आरोपित पति तेघड़ा थाने के रघुनंदनपुर निवासी चंदन चौधरी को दहेजहत्या में दोषी पाकर अंतर्गत धारा 304-बी में सात वर्षों की सजा एवं धारा 201 भादवि में तीन साल एवं 10 हजार अर्थदंड […]

दहेजहत्या में मिली पति को सात साल की सजा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दहेजहत्या आरोपित पति तेघड़ा थाने के रघुनंदनपुर निवासी चंदन चौधरी को दहेजहत्या में दोषी पाकर अंतर्गत धारा 304-बी में सात वर्षों की सजा एवं धारा 201 भादवि में तीन साल एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी दिलीप कुमार एवं संजीत कुमार ने आठ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पति पर आरोप है कि 10 फरवरी, 2014 को तेघड़ा थाने के मधुरापुर निवासी सूचक रामनरेश सिंह की पुत्री अनुपमा देवी को दहेज नहीं लाने के कारण जला कर मार दिया. सूचक की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने बहस की. घटना की प्राथमिकी सूचक ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 31/14 तहत दर्ज करायी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें