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हत्या के प्रयास के मामले में पांच वर्षो का सश्रम कारावास
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्या के प्रयास के आरोपित मटिहानी थाने के सिहमा निवासी संजीव कुमार उर्फ संजीत कुमार मोख्तार सिंह, रामबालक सिंह, वकील सिंह व राजाराम सिंह को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही आरोपित को पांच […]
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्या के प्रयास के आरोपित मटिहानी थाने के सिहमा निवासी संजीव कुमार उर्फ संजीत कुमार मोख्तार सिंह, रामबालक सिंह, वकील सिंह व राजाराम सिंह को दोषी पाकर पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
साथ ही आरोपित को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गयी. न्यायालय ने आरोपितों को 25 हजार रुपये मुआवजे की राशि ग्रामीण सूचक पंडित को प्रदान करने का आदेश दिया.
अगर 60 दिनों के अंदर आरोपित ने मुआवजे की राशि सूचक को नहीं दी, तो न्यायालय अचल संपत्ति से मुआवजा वसूल कर सूचक को देगी. आरोपितों पर आरोप है कि 8 अक्तूबर, 03 को साकिन सिहमा बबुरबन्नी टोला में ग्रामीण सूचक पंडित सिंह पर जानलेवा हमला कर पैर तोड़ दिया गया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मटिहानी थाना कांड संख्या 52/03 के तहत दर्ज करायी थी.
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