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दोहरे हत्याकांड में तीन लोगों को आजीवन कारावास
10 हजार का अर्थदंड मृतक के परिवारवालों को एक-एक लाख मुआवजा 60 दिनों के अंदर देने का आदेश बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित बलिया थाने के तेतरी निवासी रामदुलार झा, रामानंद झा, परमानंद झा को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास व दस-दस हजार अर्थदंड […]
10 हजार का अर्थदंड
मृतक के परिवारवालों को एक-एक लाख मुआवजा 60 दिनों के अंदर देने का आदेश
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने दोहरे हत्याकांड के आरोपित बलिया थाने के तेतरी निवासी रामदुलार झा, रामानंद झा, परमानंद झा को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास व दस-दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
साथ ही न्यायालय ने आरोपितों को दोनों मृतक के परिवारवालों को एक-एक लाख मुआवजा 60 दिनों के अंदर देने का आदेश दिया.
अगर आरोपितों द्वारा तय सीमा के अंदर मुआवजे की राशि मृतक के परिवारों को नहीं दिया जाता है तब कोर्ट तीनों आरोपितों की चल-अचल संपत्ति से मुआवजा राशि वसूल कर मृतक के परिवारों को देगी. तीनों आरोपितों पर आरोप है कि 18 सितंबर, 1993 को ग्रामीण सूचक सदानंद प्रसाद पर जान मारने की नीयत से गोली चलायी थी. इसमें सूचक गंभीर रूप से घायल हो गया था.
उसका इलाज के क्रम में मौत हो गयी, जबकि गोलीबारी में सूचक के भाई मंटून प्रसाद की भी गोली लगने से मौत हो गयी थी.घटना की प्राथमिकी बलिया थाने में कांड संख्या 171/93 के तहत दर्ज करायी गयी थी. न्यायालय के आसपास निर्णय सुनने के लिए काफी भीड़ लगी हुई थी. मृतकों के परिवारवाले ने जजमेंट सुनने के बाइ संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आखिरकार सत्यमेव जयते की बात सही चरितार्थ हुई.
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