बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने मारपीट मामले के आरोपित वीरपुर थाने के मैदा वभनगामा निवासी दिनेश महतो, आनंदी महतो, योगेंद्र महतो को दोषी पाते हुए दिनेश महतो और योगेंद्र महतो को तीन माह की सजा व आनंदी महतो को एक वर्ष की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल कुमार ने 10 गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप है कि 12 मई, 2001 को तीन बजे दिन में ग्रामीण सूचक हरि महतो को घेर कर जान मारने की नीयत से छुरे से गरदन पर वार कर पॉकेट से एक हजार रुपये निकाल लिया. दोनों पक्षों में भूमि विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी थाना कांड संख्या 155/01 के तहत दर्ज करायी है.
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मारपीट मामले में एक वर्ष की सजा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सप्तम राजकुमार ने मारपीट मामले के आरोपित वीरपुर थाने के मैदा वभनगामा निवासी दिनेश महतो, आनंदी महतो, योगेंद्र महतो को दोषी पाते हुए दिनेश महतो और योगेंद्र महतो को तीन माह की सजा व आनंदी महतो को एक वर्ष की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल […]
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