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प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के अंबा निवासी कैलाश राय, संजीत राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपितों पर आरोप था कि 11 मई, 2010 को तीन बजे […]
बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित तेघड़ा थाने के अंबा निवासी कैलाश राय, संजीत राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहों की गवाही करायी गयी.
आरोपितों पर आरोप था कि 11 मई, 2010 को तीन बजे दिन में साकिन अंबा में ग्रामीण सूचक शंभु राय के घर पर जाकर खाने-पीने के लिए पैसा मांगा. नहीं देने पर मारपीट कर जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने तेघड़ा थाने में कांड संख्या-79/10 तहत दर्ज करायी थी.
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