बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी विमलेंदु कुमार ने बलात्कार घटना की पीडि़ता का बयान 164 के तहत दर्ज कर लिया. अपने बयान में पीडि़ता ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ घर में सोयी थी. रात्रि 12 बजे ग्रामीण नीतीश कुमार एवं चोपड़ा कुमार टाटी तोड़ कर घर में घुस कर हाथ उल्टा कर बांध दिये तथा मुंह भी बांध दिये. सिर पर पिस्तौल सटा कर बारी-बारी से दोनों ने बलात्कार किया एवं मारपीट की. ज्ञात हो कि साहेबपुरकमाल थाने के सलेमावाद निवासी नीतीश कुमार एवं चोपड़ा कुमार ने अपने ही गांव की शादीशुदा के साथ बलात्कार किया था. घटना की प्राथमिकी पीडि़ता ने साहेबपुरकमाल थाना कांड संख्या-84/15 तहत दर्ज करायी थी.
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पीडि़ता ने दुष्कर्म की बात बतायी
बेगूसराय(कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी विमलेंदु कुमार ने बलात्कार घटना की पीडि़ता का बयान 164 के तहत दर्ज कर लिया. अपने बयान में पीडि़ता ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ घर में सोयी थी. रात्रि 12 बजे ग्रामीण नीतीश कुमार एवं चोपड़ा कुमार टाटी तोड़ कर घर में घुस कर हाथ उल्टा कर बांध दिये […]
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