बेगूसराय (कोर्ट). 25 फरवरी 2002 को जीरोमाइल चौराहा के पास तत्कालीन सदर एसडीओ एवं उसके ड्राइवर अशोक पासवान को घेर कर गाली-गलौज एवं जान मारने का प्रयास तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपित बरौनी थाने के बीहट निवासी रामरतन सिंह, रामाधार सिंह व पप्पू कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी रामविलास यादव ने एक भी गवाह की गवाही नहीं करायी. घटना की प्राथमिकी सूचक नगर थाने के पोखरिया निवासी अशोक पासवान ने बरौनी थाना कांड संख्या-79/02 तहत दर्ज करायी है.
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एसडीओ पर हमला करनेवाला रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). 25 फरवरी 2002 को जीरोमाइल चौराहा के पास तत्कालीन सदर एसडीओ एवं उसके ड्राइवर अशोक पासवान को घेर कर गाली-गलौज एवं जान मारने का प्रयास तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपित बरौनी थाने के बीहट निवासी रामरतन सिंह, रामाधार सिंह व पप्पू कुमार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार […]
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