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कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर बिजली कनेक्शन जोड़ने का िदया आदेश

Updated at : 23 Jan 2020 6:09 AM (IST)
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कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर बिजली कनेक्शन जोड़ने का िदया आदेश

बेगूसराय ( कोर्ट) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने पोखड़िया निवासी प्रीतम राम की ओर से दाखिल आवेदन संख्या 113/ 2019 की सुनवाई करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता से कारण पृच्छा की मांग की. और आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर आवेदक प्रीतम राम के विद्युत कनेक्शन को जोड़ […]

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बेगूसराय ( कोर्ट) : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सतीश कुमार झा ने पोखड़िया निवासी प्रीतम राम की ओर से दाखिल आवेदन संख्या 113/ 2019 की सुनवाई करते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता से कारण पृच्छा की मांग की. और आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर आवेदक प्रीतम राम के विद्युत कनेक्शन को जोड़ दिया जाये. ज्ञात हो कि बिजली बिल के विवाद को लेकर आवेदक ने प्राधिकार में आवेदन दिया था.

जिसमें बिजली विभाग के पदाधिकारी प्राधिकार के समक्ष पिछली तिथि को उपस्थित हुए और सुनवाई के लिए अगली तिथि 27 जनवरी को निश्चित है. लेकिन इसी बीच बिना कोई कारण के आवेदक का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया. जिस पर सचिव ने सख्त रूख अपनाते हुए यह आदेश दिया. बताते चलें कि आवेदक के घरेलू कनेक्शन पर एक माह में लगभग 82000 का बिजली बिल भेज दिया है.
नगर थाना अध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण
बेगूसराय ( कोर्ट). किशोर न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद एवं सदस्य उमेश चौधरी एवं लता कुमारी ने नगर थाना कांड संख्या 9 /2002 की सुनवाई करते हुए नगर थाना अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण बोर्ड में उपस्थित होकर देने का आदेश पारित किया है. ज्ञात हो कि किशोर न्यायालय ने इस मामले के किशोर अपचारी के पिता के विरुद्ध 28 जनवरी 2019 को गैर जमानती वारंट जारी की थी.
इसके बाद पुनः 4 मई 2019 को उस निर्गत वारंट का तामिला प्रतिवेदन नगर थानाध्यक्ष से मांगी. इसके बावजूद आज तक नगर थानाध्यक्ष द्वारा किशोर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और बोर्ड में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया .जिस कारण किशोर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए यह आदेश नगर थानाध्यक्ष के विरुद्ध पारित किया है.
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