मारपीट मामले के सभी आरोपितों को तीन साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 08 Aug 2019 6:21 AM (IST)
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मारपीट मामले के सभी आरोपितों को तीन साल सश्रम कारावास की सजा

बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश मिश्र ने मारपीट मामले के आरोपित नावकोठी थाना के पहसारा निवासी संतोष सिंह, संजीत सिंह, सागर सिंह, रंजीत सिंह को धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 325 में […]

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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश मिश्र ने मारपीट मामले के आरोपित नावकोठी थाना के पहसारा निवासी संतोष सिंह, संजीत सिंह, सागर सिंह, रंजीत सिंह को धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही भारतीय दंड विधान की धारा 325 में 1000 अर्थदंड की सजा सुनायी.

अभियोजन की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अजय कुमार गुप्ता व दिलीप कुमार ने कुल छह गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 14 जनवरी 2009 को 8:30 बजे सुबह पहसारा अवस्थित खरंजा सड़क पर ग्रामीण सूचक पशुपति सिंह को अवैध रूप से रोक कर कहा कि 50 हजार रुपये दो और केस खत्म कर लो.
सूचक द्वारा मना करने पर उन्हें अवैध रूप से रोककर जान मारने की नियत से लाठी और रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नावकोठी थाने में दर्ज करायी थी.
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