न्यायालय ने पूर्व प्राचार्य को नहीं दी कोई राहत
Updated at : 16 Apr 2019 6:40 AM (IST)
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बेगूसराय (कोर्ट). धोखाधड़ी मामले के आरोपित एमआरडी इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एकनाथ पाठक के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 511/19 को सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अरुण कुमार ने खारिज कर दिया. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय शंकर ने जमानत का पुरजोर विरोध किया. आरोपित पर […]
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बेगूसराय (कोर्ट). धोखाधड़ी मामले के आरोपित एमआरडी इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य एकनाथ पाठक के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 511/19 को सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अरुण कुमार ने खारिज कर दिया.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय शंकर ने जमानत का पुरजोर विरोध किया. आरोपित पर आरोप है कि वर्तमान प्रभारी प्राचार्य सूचक अशोक कुमार चौधरी के यूजर आइडी एवं पासवर्ड को अवैध तरीके से दुरुपयोग कर एमआरडी इंटर कॉलेज, मेघौल, बेगूसराय सत्र 2018 -20 के कुछ छात्र-छात्राओं को भ्रमित एवं गुमराह कर अवैध पैसे उगाही के उद्देश्य पंजीयन प्रपत्र ऑनलाइन कर दिया.
घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदावंदपुर थाना कांड 13/ 19 के तहत धोखाधड़ी और साइबर अपराध के तहत मामला दर्ज कराया है.
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