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सास की हत्या का आरोपी निर्दोष करार, कोर्ट से बरी

Updated at : 30 Oct 2024 10:06 PM (IST)
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सास की हत्या का आरोपी निर्दोष करार, कोर्ट से बरी

अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार मिश्रा की अदालत में बुधवार को हत्या के आरोपी को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया गया.

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बांका. अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार मिश्रा की अदालत में बुधवार को हत्या के आरोपी को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया गया. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार सुईया थाना क्षेत्र के लहरनियां गांव निवासी संजय कुमार यादव पर अपनी सास अलकुसिया गांव निवासी निर्मला देवी की हत्या का आरोप ससुर भागवत यादव ने लगाया था. जिस मामले में सुइया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. हत्या के आरोप में उक्त अभियुक्त गत 21 मई 2022 से जेल में बंद था. इसी बीच बुधवार को मामले में विचारण के बाद सुनवाई पूरी करते हुये कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान के बाद निर्दोष करार दिया. बताया जा रहा है कि पहले यह मामला सीजेएम न्यायालय में चल रहा था. बाद में सीजेएम ने मामले को सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी नीरज कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जिला विधिक प्राधिकार के द्वारा प्रतिनियुक्त अधिवक्ता दिवाकर झा शास्त्री ने बहस में हिस्सा लिया. मालूम हो कि अभियुक्त गरीब होने के कारण डालसा के द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था.

हत्याकांड में फरार तीन नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

कटोरिया. आनंदपुर थाना की पुलिस टीम ने असुढा पंचायत के बरमसिया गांव में छापेमारी कर हत्याकांड में फरार चल रहे तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अभियुक्तों में बरमसिया गांव निवासी विनोद रजक व उसके दो पुत्र मुकेश रजक व संतोष रजक शामिल हैं. गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में बांका जेल भेज दिया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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