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वाहनों में लगेगा स्पीड गवर्नर

निर्णय. अब गािड़यों की खरीदारी पर लगेगा अतिरिक्त सड़क सुरक्षा कर उमस भरी गरमी से लोगों का जीना हो गया है मुहाल बांका : पिछले कई दिनों से तिखी धूप व उमस भरी गरमी से लोगों का जीना मुहाल है. गरमी से लोगों को ना तो दिन में चैन है ना रात में नींद आती […]

निर्णय. अब गािड़यों की खरीदारी पर लगेगा अतिरिक्त सड़क सुरक्षा कर

उमस भरी गरमी से लोगों का जीना हो गया है मुहाल
बांका : पिछले कई दिनों से तिखी धूप व उमस भरी गरमी से लोगों का जीना मुहाल है. गरमी से लोगों को ना तो दिन में चैन है ना रात में नींद आती है. यह सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. इस बीच बिजली भी अपना साथ सही तरह से देने को तैयार नहीं है. दिन हो या रात बिजली का आंख मिचौनी का खेल जारी रहता है. जबकि श्रावण माह में लोगों को प्रत्येक साल बिजली अच्छी मिलती थी. लेकिन इस बार लोगों को अच्छी बिजली नहीं मिली.
श्रावण माह खत्म होते ही बिजली की स्थिति और बिगड़ती जा रही है. हालांकि शहर की बात करे तो यहां कुछ समय के लिए बिजली मिल भी जाती है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों-घंटा बिजली गायब रहती है. शाम होते ही ग्रामीण इलाके में बिजली गुल हो जाती है जो देर रात के बाद ही बिजली रानी लोगों को दर्शन देती है. तब तक लोग गरमी से राहत पाने के लिए रतजगा व खुले आसमान से नीचे सोते हैं. वहीं गरमी में छोटे-छोटे बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
विगत 11 अगस्त को महामहिम राज्यपाल ने सड़क सुरक्षा कर पर मुहर लगा दी है, जिसे सरकार के संयुक्त सचिव मनोज कुमार ने 16 अगस्त से प्रभावी बनाया है. इसे बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 1994 कहा जा सकेगा. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा. साथ ही ये अधिनियम राज्य भर में तुरंत (प्रवृत्त) लागू होगा.
बांका : नये वाहन खरीदने वाले लोगों को अब गाड़ी की कीमत का एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सड़क सुरक्षा के लिए देना होगा. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को भी अतिरिक्त उपकर लगेगा. इसका निर्णय बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार गजट के माध्यम से लिया गया है. विगत 11 अगस्त को महामहिम राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी है. जिसे सरकार के संयुक्त सचिव मनोज कुमार के द्वारा 16 अगस्त से प्रभावी बनाया गया है. इसे बिहार मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम 1994 कहा जा सकेगा. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा. साथ ही ये अधिनियम राज्य भर में तुरंत (प्रवृत्त) लागू होगा. सड़क सुरक्षा उपकर से आयी राशि का उपयोग सरकार द्वारा राज्य भर में चलाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों आदि में खर्च होगा. जिसमें सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा के संबद्ध उपकरणों की खरीद, सड़क सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर अनुमोदित अध्ययन और शोध के निधिकरण, सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निधिकरण, अभिघात देखभाल कार्यक्रमों एवं संबंधित क्रियाकलापों, सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे अन्य व्यय जिसे राज्य सरकार उचित समझें एवं कोई अन्य प्रयोजन जिसे विहित किया. निधि राज्य परिषद में निहित होगी और राज्य परिषद द्वारा संचालित की जायेगी. वहीं इसके अलावे नये ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को नौसिखिया की अनुज्ञप्ति के लिए 50 रुपये, गियर अथवा बिना गियर वाले दो पहिया के लिए अनुज्ञप्ति 100 रुपये, हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति – गैर परिवहन 150 रुपये, हल्के मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति परिवहन 200 रुपये एवं मध्यम और भारी मोटर वाहन के लिए अनुज्ञप्ति 500 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. वहीं बिहार मोटर वाहन अधिनियम में एक एक्ट बनाया गया है. जिसमें सभी प्रकार के कोमर्सियल वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना है. जिसकी जांच के बाद ही एमवीआई के द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जायेगा. स्पीड गर्वनर वाहनों में लग जाने से दुर्घटनाओं का प्रतिशत घटेगा.
किया जा रहा सॉफ्टवेयर अपग्रेड
विगत 16 अगस्त को लागू हुए सड़क सुरक्षा कर को राज्य परिवहन विभाग के सॉफ‍्टवेयर को इंजीनियर के द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है. जिससे जिला परिवहन कार्यालय में 29 एवं 30 अगस्त को किसी भी प्रकार का टैक्स, वाहन निबंधन एवं ड्राइविंग लाइसेंस का कार्य पूर्णरुपेण बाधित रहेगा. इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश प्रसाद ने दी.

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