-सभी दोषियों को 20 नवंबर को सुनायी जायेगी सजा-साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को कोर्ट ने किया रिहा -20 मार्च 2010 की रात को मार्शल गाड़ी पर बम से हुआ था हमला-गाड़ी में सवार सभी पांच व्यक्तियों की हो गयी थी मौतप्रतिनिधि, बांकापूर्व मुखिया सहित पांच को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को नौ लोगों को दोषी करार दिया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह ने फैसले के लिए 20 नवंबर की तिथि तय की है. कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बौंसी थाना क्षेत्र के झालर गांव के पूर्व मुखिया प्रयाग यादव सहित पांच को 20 मार्च 2010 की रात को मार्शल गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद झालर गांव के सुगदेव यादव, हृदय यादव, अजय यादव, परशुराम यादव, मधुसुदन यादव, कारू मियां व राजेश्वर सोरेन सहित नौ लोगों को दोषी करार दिया. हालांकि, साक्ष्य के अभाव में दो को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया गया है. मालूम हो कि घटना के दिन पूर्व मुखिया प्रयाग यादव अपने सहयोगी कार्तिक यादव, बच्चू यादव, बालेश्वर यादव व मनोज पांडेय के साथ अपनी मार्शल गाड़ी से घर जा रहे थे. उसी दौरान आरोपियों ने गाड़ी पर बम से हमला कर आग लगा दी. इसमें कोई भी व्यक्ति गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया था, जिससे सभी की जलने से मौत हो गयी थी.
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पूर्व मुखिया सहित पांच को जिंदा जलाने के मामले में नौ दोषी करार
-सभी दोषियों को 20 नवंबर को सुनायी जायेगी सजा-साक्ष्य के अभाव में दो लोगों को कोर्ट ने किया रिहा -20 मार्च 2010 की रात को मार्शल गाड़ी पर बम से हुआ था हमला-गाड़ी में सवार सभी पांच व्यक्तियों की हो गयी थी मौतप्रतिनिधि, बांकापूर्व मुखिया सहित पांच को जिंदा जलाने के मामले में कोर्ट ने […]
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