एक नवंबर से नल-जल उपभोक्ता से अनुरक्षक वसूलेंगे शुल्क
Updated at : 17 Sep 2019 8:17 AM (IST)
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निरंजन कुमार, बांका : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को तय शुल्क का भुगतान करना होगा. शुल्क वसूली की शुरुआत एक नवंबर से शुरू हो जायेगी. इसके लिए वार्ड स्तर पर अनुरक्षक का चयन किया जायेगा. इस निमित्त पंचायती राज विभाग ने जिला कार्यालय को इस संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश दे दिया […]
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निरंजन कुमार, बांका : मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को तय शुल्क का भुगतान करना होगा. शुल्क वसूली की शुरुआत एक नवंबर से शुरू हो जायेगी. इसके लिए वार्ड स्तर पर अनुरक्षक का चयन किया जायेगा. इस निमित्त पंचायती राज विभाग ने जिला कार्यालय को इस संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश दे दिया है.
विभागीय जानकारी के मुताबिक प्रत्येक वार्ड स्तर पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति को एक अनुरक्षक का चयन करना है, जो प्रतिदिन के आधार पर मोटर को चालू व बंद करने, रख-रखाव करने व भुगतान शुल्क वसूली का काम करेंगे.
सभी वार्ड क्रियान्वयन समिति को हर हाल में 30 सितंबर तक एक-एक अनुरक्षक चयन करना है. सभी अनुरक्षक की सूची पंचायत निश्चय सॉफ्ट में कार्यपालक सहायक पांच अक्टूबर तक हर हाल में अपलोड कर देंगे.
वहीं निर्देश के आलोक में सभी बीडीओ को वार्ड क्रियान्वयन समिति से अनुरक्षक चयन का निर्देश दे दिया गया है. दरअसल, वार्ड स्तर पर पेजयल योजना का कनेक्शन प्रत्येक घर में दिया गया है. इस योजना को निरंतर चालू रखने के लिए जो राशि खर्च होगी उसके लिए उपभोक्ताओं से शुल्क संग्रह किया जायेगा. यही नहीं इससे वार्ड राजस्व की भी वृद्धि होगी.
प्रत्येक परिवार से 30 रुपये प्रति माह निर्धारित
वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति प्रत्येक उपभोक्ता परिवार से उपभोक्ता शुल्क वसूल करेगी. उपभोक्ता शुल्क निर्धारण वार्ड सभा में किया जायेगा. हालांकि, सामान्य तौर पर 30 रुपया प्रति माह एक परिवार से कम नहीं होनी चाहिए.
वार्ड सभा अत्यंत निर्धन परिवार को कम शुल्क या शुल्क से छुटकारा भी दे सकती है. जबकि शुल्क वसूली प्रत्येक तीन माह पर किया जायेगा. शुल्क भुगतान के बाद रसीद भी उपभोक्ता को दिया जायेगा. जो परिवार नियमित रूप से शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे उनका कलेक्शन काट दिया जायेगा.
अनुरक्षकों का कलस्टर स्तरीय प्रशिक्षण
अनुरक्षक चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जायेगी. सभी प्रखंड में प्रत्येक छह पंचायत पर एक कलस्टर का निर्माण किया जायेगा. इसमें शामिल सभी अनुरक्षकों का प्रशिक्षण कलस्टर के हिसाब से पूरा किया जायेगा. प्रशिक्षण एक दिवसीय होगा. प्रशिक्षण के दौरान दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति की विस्तृत जानकारी दी जायेगी. प्रशिक्षण हर हाल में 15 अक्तूबर तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है.
प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक अनुरक्षक का चयन किया जाना है. एक नवंबर से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत उपभोक्ता से शुल्क वसूली की शुरुआत की जायेगी. इसके लिए अनुरक्षक का जल्द चयन कर प्रशिक्षित किया जायेगा. इस संबंध में सभी बीडीओ को निर्देशित कर दिया गया है.
रंजन कुमार चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बांका
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