सीओ को जांच का निर्देश
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मुख्य व उप मुख्य पार्षद सहित 150 पर आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज
सीओ को जांच का निर्देश बांका : बिना अनुमति विजय जुलूस व शहर में बंदूक लहराना नव निर्वाचित मुख्य पार्षद रौनक सिंह, उप मुख्य पार्षद अनिल कुमार सिंह सहित उनके 150 समर्थकों को भारी पड़ गया. पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए सभी पर कार्रवाई के मूड में है. अलबत्ता, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, राजीव […]
बांका : बिना अनुमति विजय जुलूस व शहर में बंदूक लहराना नव निर्वाचित मुख्य पार्षद रौनक सिंह, उप मुख्य पार्षद अनिल कुमार सिंह सहित उनके 150 समर्थकों को भारी पड़ गया. पुलिस प्रशासन सख्ती दिखाते हुए सभी पर कार्रवाई के मूड में है. अलबत्ता, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, राजीव कुमार सिंह, मोना गुप्ता, आशीष सिंह, मनीष सिंह सहित 150 अज्ञात समर्थकों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य धराओं को जड़ते हुए बांका थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि नौ जून को शपथ ग्रहण व चुनाव संपन्न होने के बाद समाहरणालय से शहर में बिना अनुमति के ही जुलूस निकाल दिया गया.
जिसकी वजह से शहर में शांति-व्यवस्था को काफी खलल पहुंची. कई समर्थक लाठी-डंडा लिये हुए थे. कुछ समर्थकों ने जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध मुर्दाबाद का भी नारा लगाया. जुलूस के दरम्यान लाइसेंसी हथियार को खूब लहराया गया. पुलिस के मुताबिक पार्षद के पति मोना गुप्ता व बस स्टैंड निवासी राजीव सिंह अपने-अपने हाथ में बंदूक लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस का आरोप है कि आशीष सिंह अपनी गाड़ी स्वयं चलाते हुए जुलूस में शामिल थे. वाहन पर कभर भी नहीं था. पुलिस प्रशासन ने माना की विजय जुलूस के बहाने खुल्लम-खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन किया गया. वहीं जिला प्रशासन ने इस घटना की गहरायी से जांच के लिए सीओ दीपक कुमार को निर्देशित किया है.
प्रशासन का आरोप : विजय जुलूस में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध लगाया मुर्दाबाद का नारा
फोटो से की जायेगी अज्ञात की पहचान
जुलूस में शामिल नामजद के अलावा अन्य अज्ञात की पहचान फोटो, वीडियो सहित अन्य माध्यम से की जायेगी. एक-एक को खोजकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तारी तय की जायेगी. जानकारी के मुताबिक बंदूक लहराने वाले नामजद के अलावा आधा दर्जन नौजवान थे, जो वाहवाही लूटने के लिए हाथ में बंदूक थामे हुए थे. वहीं इस दौरान महापुरुषों की प्रतिमा का भी अपमान किया गया था. कुछ समर्थक जूता-चप्पल पहने हुए गांधी जी की प्रतिमा स्थल पर चढ़ गये. इस कार्य की घोर भर्त्सना हुयी थी. सू्त्र के मुताबिक खुद एसपी ने सभी की अविलंब गिरफ्तारी व विधि के अनुरुप कार्रवाई का निर्देश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया है. अनुसंधान में लीपापोती पर कार्रवाई की भी बात कही है.
बिना अनुमति का विजय जुलूस निकालना व शहर में बंदूक लहराना गैर कानूनी है. यह आरोप काफी गंभीर है. जांच कर सभी पर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही एक-एक अज्ञात को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
महबूब आलम, थानाध्यक्ष, बांका
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