पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नियम के तहत तीन महीने तक बालू उत्खनन नदी से बंद करने का निर्णय
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बांका में एक जुलाई से बालू उत्खनन बंद
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नियम के तहत तीन महीने तक बालू उत्खनन नदी से बंद करने का निर्णय बांका : जिले के सभी नदी घाट से बालू का उत्खनन एक जुलाई से बंद कर दिया गया है. एक जुलाई से 30 सितंबर यानि तीन महीना तक नदी से बालू का उठाव पूरी तरह से प्रतिबंधित […]
बांका : जिले के सभी नदी घाट से बालू का उत्खनन एक जुलाई से बंद कर दिया गया है. एक जुलाई से 30 सितंबर यानि तीन महीना तक नदी से बालू का उठाव पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. चिह्नित सभी घाट को प्रतिबंधित करते हुए संवदेक को इस संबंध में दिशा-निर्देश विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है. वहीं 30 जून तक संवेदक को बालू का भंडारण सुनिश्चित करने की भी बात कही गयी है. साथ ही बालू भंडारण से संबंधित पूरा प्रतिवेदन भी समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. अगर प्रतिवेदन समय पर जमा नहीं हुआ तो ई-चालान निर्गत करने की व्यवस्था बंद कर दी जायेगी.
साथ ही इस बाबत एक्शन भी लिया जा सकता है. ज्ञात हो कि जिले भर में निबंधित दो दर्जन के करीब नदी घाट से बालू का उत्खनन हो रहा है. जबकि इसके अलावा अवैध ढंग से कई दर्जन बालू घाट अभी के समय में प्रत्येक थाना क्षेत्र में है. प्रतिबंधित अवधि के दरम्यान प्रशासन बालू घाट व अन्य मार्गों पर नियमित निरीक्षण करेंगे, अगर कानून का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ाता है तो कार्रवाई की जायेगी.
मानसून को लेकर किया गया है बंद
पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन नियम के तहत तीन माह के लिए बालू घाट पर बालू उत्खनन प्रतिबंधित किया गया है. दरअसल, एक जुलाई से मानसून लगभग शुरु हो जायेगा. इस मौसम में किसान खरीफ की खेती में जुट जायेंगे. खेती के समय नदी व उसके जल का प्रयोग होता है. साथ ही नदी अपनी भौतिक अवस्था को भी नये सिरे से ढालती है. अलबत्ता, संबंधित तीन माह तक नदी से छेड़छाड़ पर रोक लगा दिया जाता है.
पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन नियम के तहत बालू का उत्खनन नदी से प्रतिबंधित कर दिया गया है. प्रतिबंध की अवधि एक जुलाई से 30 सितंबर है. अगर नियम का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा गया तो त्वरित कार्रवाई तय की जायेगी.
महेश्वर पासवान, जिला खनन विकास पदाधिकारी, बांका.
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