मतदान की तिथि को सरकारी कार्यालय में रहेगा सार्वजनिक अवकाश

यह अवकाश कर्मचारियों के लिए सवैतनिक होगा
औरंगाबाद. मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. राज्यपाल के आदेश से सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव गुफरान अहमद व उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख में निहित प्रावधान तथा एनआइ एक्ट 1881 की धारा 25 के आलोक में मतदान की तिथि को निर्वाचन क्षेत्र के सभी कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यह अवकाश कर्मचारियों के लिए सवैतनिक होगा, जो संसदीय क्षेत्र में मतदान की तिथि को ही लागू माना जायेगा. औरंगाबाद लोक सभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. विदित हो कि कोई भी कर्मचारी मतदान करने से वंचित न रहे. इसे देखते हुए सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अवकाश संबंधी पत्र जारी किए जाने से ऐसे कर्मचारियों को भी मतदान करने का मौका मिलेगा जो पोलिंग पार्टी के रूप में नहीं लगाये गये हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










