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गांजे के साथ पकड़े गये तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना

Updated at : 12 Feb 2026 9:09 PM (IST)
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गांजे के साथ पकड़े गये तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना

AURANGABAD NEWS.औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने अंबा थाना कांड संख्या -73/22 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को सजा सुनायी है.

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औरंगाबाद शहर.

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने अंबा थाना कांड संख्या -73/22 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि अभियुक्त चेनारी निवासी नंद कुमार भारद्वाज चेनारी, शिवसागर निवासी धीरज पाठक और चेनाही निवासी रोशन कुमार को एनडीपीएस एक्ट के धारा -20बी(2) और 25 में 10 साल कठोर कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है. अभियोजन की ओर से नौ गवाह प्रस्तुत किये गये थे. तीनों आरोपितों को 29 जनवरी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अंबा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर स्विफ्ट डिजायर कार की तलाशी के दौरान तीनों अभियुक्तों को 29 पैकेट 138.750 किलो गांजे के साथ पकड़ा था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम से कम सजा की मांग की तो अभियोजन ने बरामदगी के अनुसार अधिकतम सजा की मांग की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भरी अदालत में फैसला सुनाया.

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Vikash Kumar

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By Vikash Kumar

Vikash Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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