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आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर बंदेया थानाध्यक्ष से शो-कॉज

Updated at : 01 Jul 2024 11:06 PM (IST)
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आरोप पत्र दाखिल नहीं करने पर बंदेया थानाध्यक्ष से शो-कॉज

10 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने बंदेया थाना कांड संख्या-20/17, जेजेबी केस नंबर-635/18 में सुनवाई करते हुए बंदेया थानाध्यक्ष को शो-कॉज किया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामला सात साल पुराना है. बोर्ड द्वारा कई बार पत्राचार किये जाने के बावजूद अब तक किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है. यह किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध है और बोर्ड के आदेश की अवहेलना है. 10 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा गया है. अन्यथा बोर्ड द्वारा वेतन रोकने का आदेश जारी किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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