औरंगाबाद की बिना ट्रेड लाइसेंस वाहन बिक्री करने वाली एजेंसी सील, दो प्रतिष्ठानों की हुई जांच
दुकान सील करने के दौरान मौजूद परिवहन पदाधिकारी
Aurangabad News : औरंगाबाद में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही वाहन एजेंसियों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. देव में एजेंसी सील और मदनपुर में जांच के आदेश दिए गए हैं.
Aurangabad News : जिले में बिना ट्रेड लाइसेंस और आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के वाहन बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी एवं मोटरयान निरीक्षक सुजीता कुमारी ने जिले के विभिन्न वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया. अभियान के दौरान देव और मदनपुर स्थित दो मोटरसाइकिल एजेंसियों का निरीक्षण किया गया. जांच में देव की हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित मिली, जिसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया.
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देव की हीरो एजेंसी में मिलीं 10 मोटरसाइकिलें
निरीक्षण के दौरान देव स्थित मोटरसाइकिल एजेंसी में वाहनों की बिक्री की जा रही थी. एजेंसी के स्टॉक की जांच करने पर वहां कुल 10 मोटरसाइकिलें मिलीं. अधिकारियों ने एजेंसी के संचालन से संबंधित ट्रेड लाइसेंस सहित अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों की जांच की. ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया.
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मदनपुर की एजेंसी में मिले 38 वाहन, दस्तावेज के लिए 24 घंटे का समय
इसके बाद परिवहन विभाग की टीम ने मदनपुर स्थित यूनिवर्सल हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी की जांच की. यहां स्टॉक में कुल 38 वाहन पाए गए. जांच के दौरान संबंधित संचालक ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की. इस पर परिवहन विभाग ने 24 घंटे का समय देते हुए निर्धारित अवधि में सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बिना ट्रेड लाइसेंस वाहन बिक्री नियमों के विपरीत : डीटीओ
जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने कहा कि बिना ट्रेड लाइसेंस के किसी वाहन विक्रय प्रतिष्ठान का संचालन और वाहनों की बिक्री नियमों के विपरीत है. ऐसी स्थिति में वाहनों के विधिवत पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होने के साथ सरकार को राजस्व की क्षति की संभावना रहती है. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण या वैध दस्तावेजों के वाहनों के सड़क पर परिचालन से दुर्घटना अथवा अन्य किसी घटना की स्थिति में वाहन और उसके स्वामी की पहचान करने में भी परेशानी हो सकती है.
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन विक्रेताओं से निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में बिना ट्रेड लाइसेंस, अनुमति अथवा आवश्यक दस्तावेजों के वाहन बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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