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जनशिकायतों को टाला तो होगी सख्त कार्रवाई

अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण औरंगाबाद नगर : बुधवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पर समाहरणालय स्थित योजना भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसका उद्घाटन प्रभारी डीएम सह अपर समाहर्ता रामअनुग्रह सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गजेंद्र मिश्रा, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी प्रमोद पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित […]

अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

औरंगाबाद नगर : बुधवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पर समाहरणालय स्थित योजना भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसका उद्घाटन प्रभारी डीएम सह अपर समाहर्ता रामअनुग्रह सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गजेंद्र मिश्रा, अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी प्रमोद पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस कार्यशाला में सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ व विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
जिन्हें संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता श्री सिंह ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा आम लोगों की समस्या को जल्द समय में समाधान निकालने के लिये बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2016 जून महीने से पूरे बिहार में लागू की गयी है. इस अधिनियम के तहत के कोई भी व्यक्ति किसी विभाग के उपर शिकायत करते हैं, तो उन मामलों को गंभीरता से लेते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें. ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति शिकायत करे और उसके आवेदन को टालने की नियत से गोल मटोल जवाब बना कर दे दिया गया. इसे किसी भी सूरत पर बरदाश्त नहीं किया जायेगा.
जिन विभाग के जिम्मेवार पदाधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. जैसा कि सरकार का नियम है. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा कि पूरे जिले से शिकायत प्राप्त हो रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है.
जब शिकायत की कॉपी जवाब के लिये जाये, तो पूरी तरह जांच पड़ताल कर समय पर रिपोर्ट उपलब्ध करा दें. ताकि, परेशानी नहीं झेलनी पड़े. इस मौके पर वरीय उप समाहर्ता सुनील कुमार, जिला योजना पदाधिकारी कुमार पंकज, डीसीएलआर अजय कुमार, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी अशोक दास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद अग्रवाल, सिविल सर्जन डा आरपी सिंह आदि मौजूद थे.

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