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व्यवसायी गणेश हत्याकांड में एक आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास

िवजयादशमी के दिन हुई थी गणेश शर्मा की हत्या अन्य आरोपितों के विरुद्ध चल रही सुनवाई जेल से ही रची गयी थी हत्या की साजिश औरंगाबाद नगर : बुधवार को व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेन्द्र प्रसाद की अदालत ने गोह के प्रमुख व्यवसायी गणेश शर्मा हत्या कांड मामले की सुनवाई […]

िवजयादशमी के दिन हुई थी गणेश शर्मा की हत्या
अन्य आरोपितों के विरुद्ध चल रही सुनवाई
जेल से ही रची गयी थी हत्या की साजिश
औरंगाबाद नगर : बुधवार को व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेन्द्र प्रसाद की अदालत ने गोह के प्रमुख व्यवसायी गणेश शर्मा हत्या कांड मामले की सुनवाई करते हुये एक आरोपित बुचा शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
यह फैसला गोह थाना कांड संख्या 141/2010 के धारा 302,149,120बी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत सुनाया है. पूरा मामला यह है कि विजयादशी के दिन 18 अक्टूबर 2010 को गणेश शर्मा निवासी एरडी गोह जगतपति चौक पर आये हुए थे.
इसी दौरान बाइक पर सवार अपराधियों ने गणेश शर्मा को घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी व्यवसायी गणेश शर्मा के पुत्र अंबुज कुमार ने गोह थाने में दर्ज करायी थी, जिसमें बुचा शर्मा सहित अन्य लोगों को आरोपित बनाया था.
प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया था कि कौशल शर्मा ने दाउदनगर जेल से धमकी दी थी कि दशहरा नहीं देखने देंगे और इसके बाद उसके पिता की हत्या हो गयी.
आरोपितों में बुचा शर्मा भी शामिल था. न्यायालय में अन्य आरोपितों के विरुद्ध सुनवाई जारी है. इस सुनवाई में एपीपी अवध किशोर प्रसाद सिन्हा, अनिल चौबे व बचाव पक्ष से अनुप कुमार सिंह ने बहस की. इसके बाद न्यायाधीश ने बुचा शर्मा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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