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कोर्ट से फरार एक आरोपित ने किया आत्मसमर्पण
एक महिला की गला रेत कर हत्या करने का है आरोपित औरंगाबाद (नगर) : हत्या के आरोप में दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट से फरार हुआ आरोपित विपिन यादव निवासी पकहा ने सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश छह विनोद कुमार तिवारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. इस दौरान न्यायाधीश ने हत्या आरोपित […]
एक महिला की गला रेत कर हत्या करने का है आरोपित
औरंगाबाद (नगर) : हत्या के आरोप में दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट से फरार हुआ आरोपित विपिन यादव निवासी पकहा ने सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश छह विनोद कुमार तिवारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया.
इस दौरान न्यायाधीश ने हत्या आरोपित विपिन यादव को न्यायायीक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. बताया जाता है कि दो वर्ष पूर्व विपिन यादव ने नगर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के समीप सिपाही राजकुमार के साथ मिल कर सिपाही राजकुमार की पत्नी को गला रेत कर हत्या कर दी थी. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी नगर थाने में दर्ज की गयी थी. इसके बाद न्यायालय में मामला चल रहा था.
25 अप्रैल 2016 को पेशी के दौरान विपिन यादव आया हुआ था, उस दौरान न्यायाधीश ने हत्या के आरोप में दोषी पाया था और सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की थी. दोषी पाये जाने के बाद विपिन यादव चकमा देकर फरार हो गया था. इस घटना से संबंधित प्राथमिकी कोर्ट के सहायक के बयान पर नगर थाने में दर्ज की गयी थी.
हालांकि, हत्या आरोपित पति सिपाही राजकुमार को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी थी. वहीं, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया था. इधर, विपिन यादव को छह जून को सजा की बिंदु पर सुनवाई करने के लिए तिथि निर्धारित की गयी है. हालांकि, आत्मसमर्पण के दौरान विपिन यादव ने न्यायालय में कहा कि मुझे कोई भगाया नही था बल्कि हम स्वेच्छा से चले गये थे. उक्त आशय की जानकारी मीडिया प्रभारी सतीश कुमार सनेही ने दी है.
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