विदेशी पर्यटक संग मारपीट एवं लूटपाट के मामले में 4 दोषी करार

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औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में भ्रमण पर आये पोलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज के साथ जम्होर थाना क्षेत्र के टिमल बिगहा के समीप कुछ अपराधियों ने लूटपाट करने की नियत से उसके साथ मारपीट की थी. इस घटना में विदेशी पर्यटक जख्मी हो गया था. जिसका इलाज जम्होर पुलिस द्वारा कराया गया था. […]

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औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में भ्रमण पर आये पोलैंड के विदेशी पर्यटक कोजा मिलोरज के साथ जम्होर थाना क्षेत्र के टिमल बिगहा के समीप कुछ अपराधियों ने लूटपाट करने की नियत से उसके साथ मारपीट की थी. इस घटना में विदेशी पर्यटक जख्मी हो गया था. जिसका इलाज जम्होर पुलिस द्वारा कराया गया था. वहीं, जम्होर थाना में विदेशी पर्यटक के साथ हुए लूटपाट, जानलेवा हमला से संबंधित प्राथमिकी थाना कांड संख्या 60/19 के रूप में 18 मई को दर्ज की गयी थी.

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औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश जम्होर थाना पुलिस को दिया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रघुनाथपुर निवासी विनोद मेहता, तिलेश्वर मेहता, टिमल बिगहा निवासी फूलेंद्र महतो, गुड्डू कुमार, सत्येंद्र साव और मुकेश साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं घटना के पांच दिन के अंदर न्यायालय में उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कर दिया था. इसके बाद न्यायालय में विदेशी पर्यटक का बयान दर्ज कराया गया था.

वहीं, जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाने का अनुरोध न्यायालय से किया था. छह माह तक न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान टिमल बिगहा निवासी गुड्डू मेहता, फूलेन्द्र मेहता, तिलेश्वर मेहता व विनोद मेहता को जिला जज शिवगोपाल मिश्रा ने धारा 395 व 307 के तहत दोषी पाया है. सजा की विंदु पर 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. इस कांड में पैनल अधिवक्ता नागेन्द्र सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, अभय प्रसाद ने बहस की. दोषी पाये जाने से संबंधित जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है.

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