58 लाख हेराफेरी मामले में दर्ज नहीं हो सका केस

Updated at : 08 Aug 2018 4:02 AM (IST)
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58 लाख हेराफेरी मामले में दर्ज नहीं हो सका केस

शाखा प्रबंधक ने पैक्स अध्यक्ष व सहायक प्रबंधक पर लगाया गबन करने का आरोप पैक्स अध्यक्ष ने शाखा प्रबंधक व कैशियर पर लगाया फर्जी निकासी करने का आरोप औरंगाबाद नगर : सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की औरंगाबाद शाखा से 58 लाख रुपये के हेराफेरी के मामले में अभी तक किसी भी थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज […]

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शाखा प्रबंधक ने पैक्स अध्यक्ष व सहायक प्रबंधक पर लगाया गबन करने का आरोप

पैक्स अध्यक्ष ने शाखा प्रबंधक व कैशियर पर लगाया फर्जी निकासी करने का आरोप
औरंगाबाद नगर : सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की औरंगाबाद शाखा से 58 लाख रुपये के हेराफेरी के मामले में अभी तक किसी भी थाने में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है, जबकि बैंक के शाखा प्रबंधक नंदू राम ने सदर प्रखंड के बड़वा पैक्स अध्यक्ष अभिराम प्रसाद व सहायक प्रबंधक रामाशीष यादव के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए 30 जुलाई को नगर थाने में जाकर आवेदन दिया था. इसके बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी, तो इसकी लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है.
क्या है मामला
एसपी को दिये गये पत्र में कहा गया है कि समिति का बचत खाता वर्ष 2009 से पहले का है और बैंक सीबीएस हो जाने के कारण पैक्स अध्यक्ष व सहायक प्रबंधक ने फर्जी चेक पर हस्ताक्षर कर 58 लाख 90 हजार 463 रुपये की निकासी एक साजिश के तहत कर ली. अभी तक थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है. इधर बड़वा पैक्स अध्यक्ष अभिराम प्रसाद व सहायक प्रबंधक रामाशीष यादव ने कहा है कि उन दोनों के ऊपर राशि घोटाले से संबंधित आरोप लगाया गया है, जो बिल्कुल गलत व तथ्यहीन है. एसपी को जो आवेदन शाखा प्रबंधक नंदू राम ने दिया है उस राशि का घोटाला शाखा प्रबंधक नंदू राम और कैशियर विनोद कुमार ने एक षड्यंत्र रच कर किया है. उन्हीं दोनों के द्वारा विभिन्न चेकों पर फर्जी ढंग से पैसे की निकासी कर ली गयी है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दोनों को फंसाया जा रहा है और बड़वा पैक्स को बदनाम किया जा रहा है.
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