अरवल डीएम ने सुनी जनता की शिकायतें, एनएच-139 की अधिगृहित जमीन के उचित मुआवजे का दिया निर्देश

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जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनते अरवल डीएम | Prabhat Khabar Network

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अरवल जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनीं. भूमि विवाद, राजस्व और सड़क निर्माण से जुड़े मामलों का मौके पर समाधान हुआ. NH-139 पर अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे और अन्य शेष शिकायतों पर त्वरित व पारदर्शी कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

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Arwal DM News : अरवल जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस द्वारा कार्यालय प्रकोष्ट में जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जनता दरबार में लगभग 12 नागरिकों के द्वारा अपनी समस्याओं से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया.

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प्राप्त शिकायतें मुख्य रूप से भूमि विवाद, अंचल कार्यालय, आपदा विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मद्य निषेध विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग से संबंधित थे. जनता से साक्षात्कार में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निष्यादन कर दिया गया.

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एनएच-139 के मामले में दिए निर्देश

जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया कि जनता की समस्याओं का समाधान शेष मामलों का त्वरित और पारदर्शी तरीके से करें. अरवल प्रखण्ड स्थित सैदपुर धावा निवासी जवाहरलाल सिंह द्वारा बताया गया कि एनएच-139 पर सड़क निर्माण हेत ग्राम सैदपुर की अधिग्रहित की जा रही भूमि को आवासीय श्रेणी से व्यवसायिक श्रेणी में घोषित करने तथा उचित मुआवजा भुगतान करवाने की कृपा प्रदान की जाए. इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अरवल एवं भू अर्जन पदाधिकारी अरवल को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया.

करपी के मामलों में दिए निर्देश

करपी प्रखण्ड स्थित ग्राम कुतुबपुर तेर्रा निवासी बिरेन्द्र दास द्वारा बताया गया कि तेर्रा पईन का डाक कम रकम पर की जा रही है, जिसे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है. उक्त पईन का डाक विज्ञापन के माध्यम से करवाने की कृपा प्रदान की जाए. इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी अरवल को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया.

करपी प्रखण्ड स्थित शहर तेलपा निवासी मनोरंजन कुमार द्वारा बताया गया कि अंचलाधिकारी करपी द्वारा बिना नोटिस के जबरदस्ती अवैध ढंग से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है. इसे तत्काल रोकवाने की कृपा प्रदान की जाए. इस पर जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी करपी को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया.

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