शराब धंधेबाज को पांच वर्षों का कारावास
Author Prabhat khabar news desk
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17 जनवरी, 2022 को शाहपुर थाना के करनामेपुर मोड़ के पास जब्त की गयी थी शराब
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आरा.
3.6 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने गुरुवार को शाहपुर थानांतर्गत सुहिया गांव निवासी आरोपित रामेश्वर यादव को पांच वर्षों का कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 17 जनवरी, 2022 को शाहपुर थाना के तत्कालीन सहायक सब इंस्पेक्टर जय बाबू राय ने गुप्त सूचना पर शाहपुर करनामेपुर मोड़ के पास 3.6 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ रामेश्वर यादव को गिरफ्तार किया था. बरामदगी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ आपराधिक इतिहास भी है. फैसला के दिन उक्त आरोपित ने कोर्ट में हाजरी देकर भाग गया था. कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था. पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज के निर्देश पर शाहपुर थाना ने आरोपित को पकड़ा था. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपी रामेश्वर यादव को पांच वर्षों का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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