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नाथपुर में एक ही भूमि का दो केवाला

नाथपुर पंचायत के वार्ड संख्या आठ में बसोबास की 10 डिसमिल भूमि का दो केवाला का मामला सामने आया है. दोनों केवाला करने वाले लोग जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं.

दोनों एक दूसरे पर लग रहे फर्जीवाड़े का आरोप

पदाधिकारी भी हैं परेशान, दोनों पक्षों में बढ़ रही है तनाव की स्थिति

नरपतगंज.प्रखंड क्षेत्र के नाथपुर पंचायत के वार्ड संख्या आठ में बसोबास की 10 डिसमिल भूमि का दो केवाला का मामला सामने आया है. दोनों केवाला करने वाले लोग जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं. वहीं एक दूसरे को फर्जी बता रहे हैं. हालांकि मामले की जानकारी विभाग में मिलने के बाद पदाधिकारी भी परेशान हैं, लगातार जांच कर रहे हैं. मालूम हो कि प्रखंड क्षेत्र के नाथपुर पंचायत के वार्ड संख्या आठ में बसोबास की 10 डिसमिल जमीन खाता 294, खेसरा 1149 का रजिस्ट्री नाथपुर निवासी सत्यनारायण भगत के द्वारा वर्ष 1971 में नंदलाल सादा के नाम से खतियान रहने के बाद उनके मृत्यु के बाद उसकी बहन कामा देवी से रजिस्ट्री करायी थी. रजिस्ट्री कराने के बाद उस जमीन पर काबिज है. लेकिन उनके द्वारा दाखिल खारिज नहीं कराया गया था. फिर उसी जमीन को नाथपुर निवासी सुधा देवी पति उपेंद्र राय ने वर्ष 2023 में कामा देवी के पुत्री सुकनी देवी से रजिस्ट्री करा लिया. हालांकि मामले की जानकारी कुछ दिन पूर्व तब हुई, जब सत्यनारायण भगत के पुत्र अमरनाथ भगत के द्वारा दाखिल खारिज के लिए 1971 वाला केवाला से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किया. फिर उसके कुछ दिन बाद इस जमीन का दूसरा केवालादार सुधा कुमारी पति उपेंद्र के द्वारा ऑनलाइन कराया. ऑनलाइन के बाद राजस्व कर्मचारी के द्वारा विवादित स्थल पर पहुंचकर कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल की. हालांकि दोनों पक्ष के द्वारा अपना केवाला को सही बताते हुए एक दूसरे का फर्जी होने की दवा कर रहे हैं. मामला बढ़ता देखकर जनता दरबार में दोनों पक्षों को बुलाया गया. सीआई जितेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों को न्यायालय में जाने की बात कही. हालांकि दोनों पक्षों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. राजस्व कर्मचारी ने बताया कि वर्ष 1971 में किये गये केवाला का जांच जारी है. वहीं 2023 में किये गये केवाला में पुत्री बताकर केवाला कराया गया है. खतियान धारी व पुत्री के बीच पिता-पुत्री का संबंध का पता नहीं चल रहा है. वहीं मामले को लेकर अंचल पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनता दरबार में दोनों पक्षों को समझाते हुए विवाद नहीं करने व मामले को सक्षम न्यायालय में दायर करने की बात कही गयी.

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