गलत उम्र दिखाकर नौकरी पाने वाले संस्कृत शिक्षक पर FIR का आदेश, अररिया DEO ने दिए निर्देश

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अररिया के संस्कृत विद्यालय शिक्षक ललन कुमार झा पर गलत उम्र बताकर नौकरी पाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है.
अररिया जिले के कुर्साकांटा प्रखंड स्थित 'बाहमी विनोद संस्कृत उच्च विद्यालय, डोरिया' के शिक्षक ललन कुमार झा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गलत ढंग से उम्र घटाकर शिक्षक की नौकरी हासिल करने के गंभीर आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) अररिया ने उनके विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के निर्देश पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (पटना) के पत्रांक 1576 (दिनांक 09.07.2026) के आलोक में की गई है. डीईओ ने विद्यालय के अध्यक्ष और सचिव को पत्र जारी कर आरोपी शिक्षक ललन कुमार झा के खिलाफ अविलंब एफआईआर दर्ज कराने का सख्त निर्देश दिया है.
स्पष्टीकरण न देना पड़ा भारी, साक्ष्य छुपाने का आरोप
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा आरोपी शिक्षक से लिखित स्पष्टीकरण (Clarification) मांगा गया था. हालांकि, शिक्षक ललन झा द्वारा अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया.
शिक्षा विभाग और डीईओ ने इसे विभागीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना और साक्ष्य छुपाने की नीयत माना है, जिसके बाद सीधे कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया.
फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी पाने वाले अन्य शिक्षक भी जांच के दायरे में
उम्र घटाकर या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हथियाने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने राज्यव्यापी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अररिया जिले में ऐसे कई अन्य मामले भी विभाग के रडार पर हैं और जांच की जा रही है. अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी होने पर कड़ी कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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लेखक के बारे में
By मृगेंद्रमणि सिंह
मृगेंद्रमणि सिंह प्रिंट माध्यम में 16 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. प्रभात खबर के अररिया कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.
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