शराब मामले में अभियुक्त को पांच साल की सजा

Updated at : 20 Jun 2024 8:25 PM (IST)
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शराब मामले में अभियुक्त को पांच साल की सजा

ब्राउन शुगर मामले में दोषी को एक साल की सजा

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तो ब्राउन शुगर मामले में एक दोषी को एक साल की सजा अररिया. व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद न्यायालय के स्पेशल जज-01 राजीव रंजन सिंह की अदालत ने उत्पाद एक्ट के मामले में दोषी आरोपित को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाकर एक आरोपित को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं अन्य एक फारबिसगंज मटियारी निवासी 23 वर्षीय अमन कुमार दास पिता उमेश प्रसाद दास को उनके पीजीशन से कुछ भी बरामद नहीं होने पर संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया गया है. उत्पाद न्यायालय-01 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि लगभग 38 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी पर फारबिसगंज के भट्टाबाड़ी के रहनेवाले 49 वर्षीय मंटू कुमार मंडल पिता लोचन मंडल को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गयी है. वहीं ब्राउन शुगर बरामदगी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 ए के तहत फारबिसगंज वार्ड 03 के रहने वाले शुभम कुमार दत्ता पिता मंगल दत्ता को 01 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गयी है. यह सजा उत्पाद स्पेशल 39/23 व एनडीपीएस 54/23 में सुनाया गया है. उत्पाद न्यायालय-01 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के निरीक्षक सामान्य पदाधिकारी सुनील कुमार संग्रलिया सदल-बल के साथ शुभम के घर पर तलाशी लेने लगे. शुभम दत्ता गुनिया टोला स्थित अपने घर में नशीली पाउडर की पुड़िया बना रहे थे. तलाशी के क्रम में घटना स्थल पर नेपाली शराब 120 बोतल कुल 38 लीटर, अंग्रेजी शराब 02 बोतल, ब्राउन शुगर 05 ग्राम, भारतीय व नेपाली मुद्रा बरामद हुआ. शुभम दत्ता के पैकेट से साढ़े 03 ग्राम ब्राउन शुगर व भारतीय मुद्रा भी अलग से बरामद किया गया. उसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया गया. पकड़ाये दोनों आरोपियों के विरुद्ध फारबिसगंज थाना कांड संख्या 458/2023 दर्ज कराया गया था. बचाव पक्ष से अमन की ओर से अधिवक्ता शैलेश भारती ने अपना बेहतरीन पक्ष रखा. वहीं आरोपित मंटू की ओर से अधिवक्ता शैलेश भारती ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. वहीं बचाव पक्ष से शुभम कुमार दत्ता की ओर से अधिवक्ता आभाष कुमार ने भी कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.

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