अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाकांत यादव ने शनिवार को तीन वर्ष पूर्व कुसियारगंज पेट्रोल पंप के निकट 440 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पिस्तौल व जिंदा कारतूस बरामदगी मामले में पांच अभियुक्तों क्रमश: केलापट्टी पूर्णिया के बिरबल मंडल, बेगूसराय के विकास कुमार तथा खगड़िया के मो इजहार, दुलारचंद तांती व अजय कुमार मंडल को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनायी. आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपये जमा करने का भी आदेश दिया है.
घटना के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष मुकेश कुमार साहा ने पहली जनवरी 2013 की सुबह गयारह बजे अभियुक्तों को धर दबोचा. अभियुक्तों के पास से अफगानिस्तान निर्मित 440 ग्राम ब्राउन सुगर के अलावा पिस्तौल व जिंदा कारतूस भी बरामद किया था. थानाध्यक्ष मुकेश कुमार साहा ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 22, 24 तथा आर्म्स एक्ट के तहत नगर थाना अररिया में थाना कांड संख्या 101/13 दर्ज कराया था.