अररिया : व्यवहार न्यायालय अररिया के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिधर विश्वकर्मा ने दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर अभियुक्त संकेत कुमार ठाकुर को दस वर्ष की सजा सुनायी है. यह आदेश एसटी 1268/13 के तहत सुनायी गयी है. आरोपी संकेत पर यह आरोप लगाया गया कि 17 मई 2013 को साढ़े नौ बजे जोगबनी वार्ड नंबर 15 निवासी सूचक नंद किशोर साह की पुत्री,
जो फारबिसगंज कॉलेज जाने के क्रम में फारबिसगंज स्टेशन के पास खड़ी थी, विश्वास में लेकर वो बहला फुसला कर स्कार्पियो गाड़ी में बैठा कर अपहरण कर ले गया. अन्यत्र कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. पीड़िता की ओर से गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 363 में पांच वर्ष, धारा 366 में 10 वर्ष, धारा 376 में 10 वर्ष तथा धारा 384 में तीन वर्ष की सजा सुनाते हुए कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.