अररिया : शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजना में बदलाव किया गया है. अब किसी भी हालत में विद्यालय में मध्याह्न भोजन बंद नहीं होगा. यदि किसी कारण से इस मद की राशि विद्यालय में उपलब्ध नहीं तो विद्यालय के अन्य मदों की राशि से मध्याह्न भोजन चालू रखना होगा.
राशि उपलब्ध होने पर प्रधानाध्यापक राशि समायोजन कर सकेंगे. मध्याह्न भोजन योजना बंद हुई तो दोषी कर्मी से राशि वसूल कर छात्रों को भत्ता दिया जायेगा. एमडीएम का संचालन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत होगा. डीपीओ एमडीएम सुभाष कुमार गुप्ता ने सभी प्रधानाध्यापक, विशिस व मदरसा के प्रधान मौलवी को पत्र लिख कर सरकारी निर्देशों से अवगत करा दिया है. उन्होंने बताया कि एमडीएम योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 39 की उपधारा के उपखंड ख के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन करते हुए एमडीएम के नियमों में बदलाव किये गये हैं तथा सभी सरकारी विद्यालयों में लागू कर दिया गया है.
उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत विद्यालय के बच्चों को विद्यालय में पका-पकाया, पौष्टिक व गर्म भोजन दिया जायेगा. डीपीओ श्री गुप्ता ने बताया कि नये नियमों को लागू कर दिया गया है. सभी बीइओ , विशिस व प्रधानाध्यापकों को नये नियम के पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं.