फाईल 5, अररिया की खबरें. – वर्ष 2008 के रिक्त पदों को किया गया 2012 में समायोजित -वर्ष 2008 की रिक्ती के आधार पर किया गया नियोजन माना जायेगा अवैध प्रतिनिधि, अररिया शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा वर्ष 2008 के रिक्ति के आधार पर शिक्षक नियोजन करने की प्रक्रिया जारी रखने की जानकारी पर डीइओ ने सभी नियोजन इकाइयों को पत्र लिख कर वर्ष 2008 की रिक्ति के आधार पर नियोजन नहीं करने की हिदायत दी है. डीइओ ने कहा कि वर्ष 2012 के रिक्ती के आधार पर नियोजन करना अवैध होगा. क्योंकि वर्ष 2008 की रिक्ति को वर्ष 2012 में समायोजित कर दिया गया है. रिक्त पदों के संबंध में विभागीय आदेश के तहत वर्ष 2012 में नियोजन के लिए पद समायोजित कर निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग को भेज दी गयी है. वर्तमान में 2008 के आधार पर अब कोई रिक्ती जिले के किसी भी नियोजन इकाई में नहीं रह गया है. श्री रहमान ने पत्र में कहा है कि यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा वर्ष 2008 के पद के विरुद्ध माननीय न्यायालय या जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार द्वारा नियोजन करने संबंधी पत्र निर्गत किया गया है तो इसकी जानकारी शिक्षा कार्यालय को देने का निर्देश नियोजन इकाई को दिया है. डीइओ ने निर्देश देते हुए कहा है कि भविष्य में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता तथा अवैध नियोजन का मामला बनता है तो इसके लिए सीधे नियोजन इकाई जिम्मेवार माने जायेंगे.
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फाईल 5, अररिया की खबरें. – वर्ष 2008 के रक्ति पदों को किया गया 2012 में समायोजित -वर्ष 2008 की रक्तिी के आधार पर किया गया नियोजन माना जायेगा अवैध
फाईल 5, अररिया की खबरें. – वर्ष 2008 के रिक्त पदों को किया गया 2012 में समायोजित -वर्ष 2008 की रिक्ती के आधार पर किया गया नियोजन माना जायेगा अवैध प्रतिनिधि, अररिया शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा वर्ष 2008 के रिक्ति के आधार पर शिक्षक नियोजन करने की प्रक्रिया जारी रखने की जानकारी पर डीइओ ने […]
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