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हत्या मामले में नौ को आजीवन कारावास

हत्या मामले में नौ को आजीवन कारावाससभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया23 अगस्त 2010 को की थी गला रेत कर हत्याफोटो 7 केएसएन 1सजा सुनाने के बाद अभियुक्तों को ले जाती पुलिस.प्रतिनिधि, किशनगंजबुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्येंद्र पांडेय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में […]

हत्या मामले में नौ को आजीवन कारावाससभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया23 अगस्त 2010 को की थी गला रेत कर हत्याफोटो 7 केएसएन 1सजा सुनाने के बाद अभियुक्तों को ले जाती पुलिस.प्रतिनिधि, किशनगंजबुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्येंद्र पांडेय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में सभी नौ आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी. सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ उन पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अर्थ दंड के कुल राशि का 80 प्रतिशत मृतक के परिजन को देय होगा.घात लगाये बैठे थे अपराधी23 अगस्त 2010 को कब्रिस्तान के पास सभी अभियुक्तों ने घात लगा कर जानलेवा हमला कर दिया व सूचक मुसलिम साकिन झाड़बाड़ी, थाना-पोठिया, जिला किशनगंज के छोटे भाई सलीम (जो नव सृजित गांजाबाड़ी प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित थे) की गला रेत कर हत्या कर दी. इस मामले में दिनांक 24.08.2010 को पोठिया थाना में कांड सख्या 143/10 भादवि की धारा 302/34 दर्ज की गयी. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत आरोपितों के विरुद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया. विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल नौ गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये, जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया. बचाव पक्ष ने भी अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये. किंतु, इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों व परिस्थितियों के मूल्यांकन एवं अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद व अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार के जोरदार बहस व बचाव पक्ष की दलील पर सम्यक विचारोपरांत अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने आरोप सही पाते हुए भादवि की धारा 302/34 के तहत अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. न्यायालय के ऐसे कठोर निर्णय से जिले में अपराध में कमी आयेगी. जिन लोगों को सजा सुनायी गयी है उनमें मो तौफिज पिता इस्माइल, अकरम पिता मेनुद्दीन, मो इस्माईल पिता स्वर्गीय याकूब, मो जब्बार पिता खैर मुहम्मद, मो इलियास पिता स्वर्गीय बलाल, बदरूल पिता फुरसत अली, मो फारूक पिता स्वर्गीय जैनुल सभी साकिनान झाड़बाड़ी, थाना पोठिया, जिला किशनगंज के निवासी शामिल हैं.

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