27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

-तेंदुआ की हत्या करने का प्रकरण प्रतिनिधि, अररियाअररिया बैरगाछी में गुरुवार को तेंदुआ की गोली मार कर हत्या कर दी गयी. बैरगाछी ओपी व नगर थाना पुलिस दूर खड़े रह कर तमाशबीन बने रहे. हजारों की भीड़ में गोली चलने की आवाज लोगों ने सुनी. हत्या के बाद तेंदुआ को टुकड़ों में काट डाला गया. […]

-तेंदुआ की हत्या करने का प्रकरण प्रतिनिधि, अररियाअररिया बैरगाछी में गुरुवार को तेंदुआ की गोली मार कर हत्या कर दी गयी. बैरगाछी ओपी व नगर थाना पुलिस दूर खड़े रह कर तमाशबीन बने रहे. हजारों की भीड़ में गोली चलने की आवाज लोगों ने सुनी. हत्या के बाद तेंदुआ को टुकड़ों में काट डाला गया. तब भी पुलिस न तो ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया और ना ही गोली चलाने वालों पर दबिश डाला गया. हैरत की बात तो यह कि तेंदुआ की हत्या करना दंडनीय अपराध है. इस संबंध में वनपाल हेमचंद मिश्रा ने बताया कि लेपर्ड की हत्या करना दंडनीय अपराध है. इसमें दोषी को तीन वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. वन्य जीव में लेपर्ड सेड्यूल (एक) में आता है. घटना के दूसरे दिन भी गोली चलाने को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. हालांकि वनपाल के आवेदन पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. अहम यह है कि एक वरदी धारी को भी लेपर्ड घायल कर दिया. कानून के जानकारों ने कहा कि लेपर्ड की हत्या करने व तेंदुआ को काट कर साक्ष्य मिटाने के प्रयास करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना संवेदनहीनता को बयां करता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें